धनबाद में कोयला खदान में तनाव: बीसीसीएल अधिकारी पर हमला और धमकी, एफआईआर दर्ज
Tension at Coal Mine in Dhanbad
धनबाद। Tension at Coal Mine in Dhanbad, झारखंड के धनबाद में कोयला माफिया और चोरों को मानो खुली छूट मिल गई है। आलम यह है कि विरोध करने वालों की जान पर बन आती है। विशेष शाखा के सब-इंस्पेक्टर और उनकी पत्नी पर कोयला चोरों द्वारा हमले का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बीसीसीएल के अधिकारियों पर हमला हो गया। इस मामले में धनबाद के बाघमारा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
बीसीसीएल के महाप्रबंधक (सिक्योरिटी) मो. हफीजुल कुरैशी को ब्लॉक-2 माइंस के निरीक्षण के दौरान शुक्रवार को जान से मारने की धमकी देने और सरकारी कार्य में बाधा डालने का मामला सामने आया है। इस संबंध में महाप्रबंधक ने बाघमारा थाना में लिखित शिकायत देकर एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कैमरा तोड़ने की जांच करने गए थे जीएम
महाप्रबंधक मो. हफीजुल कुरैशी के अनुसार, 10 अप्रैल को दिन के करीब 12:30 बजे वे ब्लॉक-2 माइंस का निरीक्षण करने गए थे। ब्लॉक-2 माइंस में पिछले दिनों बार-बार कैमरे क्षतिग्रस्त किए जा रहे थे। इसी की जांच के लिए वे केओएसबी के समादेष्टा प्रदीप विश्वकर्मा, निरीक्षक राजेश यादव और अन्य अधिकारियों के साथ माइंस में गए थे। खदान के भीतर अवैध कोयला खनन और चोरी रोकने के लिए कैमरे लगाए गए थे।
रास्ता रोककर दी धमकी, सीआईएसएफ ने बचाया
दोपहर करीब 1:00 बजे, जब वे ब्लॉक-2 माइंस के 14 नंबर हाजिरी घर से करीब 300 मीटर दूर ओबी डंप के ऊपर खड़े थे, तभी पिंटू महथा (केसरगढ़ निवासी) अपने 10-15 साथियों के साथ वहां पहुंचा और गाली-गलौज करते हुए धमकी देने लगा। आरोप है कि पिंटू ने कहा, "तुम कुरैशी हो, तुम्हीं को हमारे काम से दिक्कत है, चलो हमारे साथ केसरगढ़ बस्ती, तुम्हें अभी बताते हैं।"
सीआईएसएफ की मदद से वे किसी तरह अपनी गाड़ी में बैठकर जीएम ऑफिस की ओर जाने लगे, लेकिन पिंटू और उसके साथी पीछा करते हुए बाघमारा थाना के पास गाड़ी के आगे मोटरसाइकिल खड़ी कर रास्ता रोक दिया और जान से मारने की धमकी दी। बाद में सीआईएसएफ की क्यूआरटी टीम ने उन्हें सुरक्षित जीएम ऑफिस पहुंचाया।
इन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर
महाप्रबंधक ने पिंटू महथा और उसके साथियों के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार/हमला करने, जान से मारने की धमकी देने और बिना अनुमति खदान में प्रवेश करने के आरोप में बीएनएस की धाराओं 126(2), 189(2), 190, 195(1), 221, 224, 351(2), 352, 324(4) के तहत एफआईआर दर्ज कराई है।
बाघमारा थाना कांड संख्या 58/26 दर्ज कर एसआई सनतन कुमार यादव को मामले की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है।